पाक्सो मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
मऊ। पाक्सो मामलों की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश शबीह जेहरा ने अवयस्क के साथ दुराचार के मधुबन थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन कथानक के अनुसार आरोपी वादिनी की अवयस्क मंद बुद्धि लड़की को जो शौच के लिए गई थी 8 मार्च 2022 को कमरे में बंद कर दुराचार किया था। इस मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के वार्ड नं 10 पांति रोड मधुबन निवासी अखंड सिंह उर्फ पिंटू की जमानत अर्जी अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। पाक्सो की विशेष न्यायाधीश ने आरोपी के अधिवक्ता एवं अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, रामचंद्र चौहान तथा प्रवीण कुमार मिश्रा की बहस सुनने के बाद यह आदेश दिया।