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दिल्ली में मास्क को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला,नहीं देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित आदेश वापस लेने की अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले महीने हुई बैठक में फैसला किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए 30 सितंबर के बाद से जुर्माना नहीं वसूला जाए। हालांकि,इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।

बीएमसी ने मास्क को लेकर एडवाइजरी जारी की
उधर,महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के नए मजबूत सब-वेरिएंट पाए जाने के साथ,बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने दिवाली से पहले कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक एडवाइजरी जारी की,जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में फेस-मास्क पहनना भी शामिल है। राज्य ने ओमीक्रोन-क्यू.1 (यूएस प्रकार), बीए.2.3.20, प्लस एक्सबीबी जैसे उप-प्रकारों की सूचना दी है, जो बीए.2.75 और बीजे1 का एक पुन: संयोजक है।

बीएमसी ने कहा,अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से कोविड-19 मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, आगामी दिवाली के मौसम के साथ,यह एक महत्वपूर्ण अवधि है क्योंकि कोविड के मामले बढ़ने के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है, विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में।

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