लहरतारा तालाब की ज़मीन पर कब्जा, सनबीम के खिलाफ नगर निगम की एंट्री
वाराणसी(जनवार्ता)। लहरतारा क्षेत्र स्थित रेलवे की भूमि पर वर्षों से चल रहे सनबीम स्कूल के संचालन मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब वाराणसी नगर निगम इस प्रकरण में विधिवत रूप से पक्षकार बन गया है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि आराजी संख्या 255, मौजा लहरतारा पर स्थित यह भूमि रेलवे की संपत्ति है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर सनबीम समूह द्वारा स्कूल संचालित किया जा रहा है।
नगर आयुक्त के अनुसार, इस अवैध कब्जे के विरुद्ध वर्ष 2013 में एक मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य, मुख्य सचिव, अपर नगर मजिस्ट्रेट सहित अन्य को पार्टी बनाया गया था। हालांकि, तब नगर निगम को पक्षकार नहीं बनाया गया था। अब 10 मई 2025 को नगर निगम को इस मामले में पांचवें पक्षकार के रूप में शामिल कर लिया गया है, जिससे निगम की कानूनी भूमिका भी इस प्रकरण में स्पष्ट हो गई है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह मामला पहले लोअर कोर्ट में विचाराधीन था, जहां से स्कूल संचालक के विरुद्ध निर्णय आया। इसके बाद संचालक ने उच्च न्यायालय में अपील की और उन्हें स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) प्राप्त हो गया। फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लंबित है।
सूत्रों का कहना है कि लहरतारा तालाब क्षेत्र की जमीन पर कुल 43 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिनमें कई ने मकान भी बनवा लिए हैं। इस मामले में नगर निगम द्वारा की गई सक्रियता को जमीन पर सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई में नगर निगम की भूमिका किस दिशा में प्रभाव डालेगी और क्या अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही संभव हो सकेगी।
लहरतारा तालाब क्षेत्र में 43 अवैध कब्जेदार
नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार लहरतारा तालाब की भूमि पर कुल 43 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इनमें से कई ने पक्के मकान तक बना लिए हैं। यह भूमि रेलवे और राज्य सरकार की संयुक्त स्वामित्व वाली मानी जाती है। नगर निगम द्वारा इन कब्जेदारों की सूची तैयार कर ली गई है और आगामी समय में एक साथ सभी के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। सनबीम स्कूल इस सूची का सबसे प्रमुख नाम है।
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