वैलिड टिकट,फिर भी उड़ान की नहीं दी इजाजत,Air India पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

वैलिड टिकट,फिर भी उड़ान की नहीं दी इजाजत,Air India पर 10 लाख रुपये का जुर्माना
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नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नियम उल्लंघन को लेकर इंडिगो और विस्तारा के बाद अब एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एयर इंडिया द्वारा वैलिड टिकट रखने वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं देने और उसके बाद अनिवार्य मुआवजा देने से इनकार करने के मामले में नियामक ने यह जुर्माना लगाया गया है।

क्या कहा डीजीसीए ने: देश में एयरलाइन कंपनियों की नियामक ने कहा, ‘‘डीजीसीए द्वारा बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में इस तरह के मामलों की जांच की गई। इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि एयर इंडिया ने नियमनों का पालन नहीं किया गया। इसके बाद एयरलाइन को डीजीसीए द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इस संदर्भ में व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी।’’

डीजीसीए के मुताबिक, इस संबंध में एयर इंडिया की अपनी कोई नीति नहीं है और वह यात्रियों को मुआवजे का भुगतान नहीं करती है। नियामक ने कहा कि आखिरकार यह एक गंभीर चिंता का विषय है और अस्वीकार्य है।

नियामक ने कहा कि इस मामले में एयर इंडिया के जवाब के बाद 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही एयरलाइन को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तत्काल सिस्टम भी स्थापित करने की सलाह दी गई है।

इंडिगो-विस्तारा पर भी लगा था जुर्माना: आपको बता दें कि हाल ही में इंडिगो एयरलाइन पर एक दिव्यांग बच्चे को सवार होने से इनकार करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा टाटा समूह की विस्तारा एयरलाइन पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

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