मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति को संशोधित करने में निभाई भूमिका, ED ने पेश की दलीलें; 18 अप्रैल को फिर सुनवाई

मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति को संशोधित करने में निभाई भूमिका, ED ने पेश की दलीलें; 18 अप्रैल को फिर सुनवाई
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नई दिल्ली | दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट में अपनी दलीलें पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा की जाने वाली खंडन दलीलों के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की।

ईडी ने पूरी की अपनी दलीलें

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी दलीलें पेश किया। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने कहा कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है।

दिल्ली HC ने CBI से मांगा जवाब
बता दें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने बुधवार को अदालत में पेश किया। अब मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। सीबीआई से जुड़े मामले में निचली अदालत द्वारा खारिज की गई जमानत याचिका को सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 31 मार्च को सीबीआई से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था। खास बात है कि सीबीआई ने शराब घोटाले को लेकर लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था।


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