RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द,कस्‍टमर पर क्‍या होगा असर?

RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द,कस्‍टमर पर क्‍या होगा असर?
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नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने विजयवाड़ा स्थित ‘द दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई (RBI) ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने पर बैंक का लाइसेंस रद्द क‍िया है। र‍िजर्व बैंक ने कहा क‍ि बैंक 12 नवंबर, 2024 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग ब‍िजनेस बंद कर देगा। साथ ही, आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

परिसमापन पर हर जमाकर्ता जमा डिपॉजि‍ट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से पांच लाख रुपये की ल‍िम‍िट तक जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा, ‘बैंक की तरफ से पेश क‍िये गए आंकड़ों के अनुसार 95।8 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।’ डीआईसीजीसी ने 31 अगस्त, 2024 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 9।84 करोड़ रुपये का पेमेंट कर द‍िया है।

बंद हुआ दुर्गा सहकारी शहरी बैंक
दुर्गा सहकारी शहरी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बारे में आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के नियमों का पालन नहीं कर सका है। इसमें कहा गया, ‘बैंक का चालू रहना उसके खाताधारकों के हितों के लिए सही नहीं है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा।’ बैंक के बंद होने के बाद 4।2 खाताधारकों को अपना जमा क‍िया गया पूरा पैसा नहीं म‍िल सकेगा।

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खाताधारकों पर क्‍या असर होगा?
क‍िसी भी बैंक के बंद होने का असर उसके खाताधारकों पर क‍ितना पड़ेगा, यह उनके खाते में जमा राश‍ि पर न‍िर्भर करता है। डिपॉजि‍ट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) की तरफ से पांच लाख तक की जमा वालों को खाते में जमा पैसा जमा क‍िया जाता है। लेक‍िन इससे ज्‍यादा की राश‍ि वालों को नुकसान होना तय है। डीआईसीजीसी (DICGC) की तरफ से बैंकों के सभी तरह के जमा खातों का बीमा क‍िया जाता है।


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