ज्ञानवापी में गैर हिन्दुओं की प्रवेश वर्जित पर सुनवाई आज
वाराणसी | ज्ञानवापी मस्जिद मामले में गुरुवार को भी एक मामले की अदालत में सुनवाई हो रही है। दोपहर बाद होने वाली सुनवाई में हिंदू पक्ष द्वारा मांग की गई है कि वह परिसर हिंदू मंदिर का हिस्सा होने की वजह से वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। इस मांग के संदर्भ में याचिका के बाद पूर्व में भी सुनवाई हो चुकी रही है। अब 20 अक्टूबर को सुनवाई की नई तिथि मिलने के बाद से ही दोनों पक्ष इस मामले में सुनवाई की तैयारी में जुटे हुए थे।
ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं यानी मुस्लिमों के प्रवेश को रोकने, मां शृंगार गौरी समेत दृश्य व अदृश्य देवी- देवताओं के नियमित दर्शन- पूजन के साथ ही सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए वहां बने मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांगों को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र पर आज गुरुवार को सुनवाई होगी। इस मामले में झारखंड निवासी पर्यावरणविद् प्रभुनरायण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने की अनुमति अदालत ने दे दी है। इस लिहाज से अब यह वाद भी अदालत में गुरुवार से सुना जाएगा और वादी पक्ष के अलावा मस्जिद की देखरेख कर रही संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इस मामले में मस्जिद की ओर से अपना पक्ष अदालत में रखेगी।
वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी पर अब तक दो अहम फैसला आ चुका है। जिसमें पहले अदालत को मस्जिद मामले में सुनवाई के अधिकार (पोषणीयता) पर फैसला दिया था। जिसमें अदालत के सुनवाई करने के अधिकार पर फैसला देते हुए मामलों की सुनवाई अदालत में जारी रहने का आदेश दिया था। इसके बाद दूसरे प्रमुख मामले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के लिए हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया था।