GST काउंस‍िल की मीट‍िंग में क्‍या सस्‍ता हुआ और क्‍या महंगा? इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर टैक्‍स…

GST काउंस‍िल की मीट‍िंग में क्‍या सस्‍ता हुआ और क्‍या महंगा? इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर टैक्‍स…
ख़बर को शेयर करे

नई दिल्ली। व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में जैसलमेर में जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग हुई। इस बार की मीट‍िंग में हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर टैक्‍स घटने की उम्‍मीद की जा रही थी। लेक‍िन इस पर क‍िये जाने वाले फैसले को अभी टाल द‍िया गया है। इसको लेकर जीओएम (GoM) की मीट‍िंग जनवरी में फ‍िर से की जाएगी।

जीएसटी काउंस‍िल की बैठक में क्‍या फैसला हुआ, इसको लेकर कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है। टीओआई के अनुसार 50% से ज्‍यादा फ्लाई ऐश वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स को HS कोड 6815 के तहत रखा गया है। इसके बाद इन पर पहले से कम जीएसटी लगेगा, जो क‍ि पहले 18% था और इसे घटाकर अब 12% कर द‍िया गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण की अध्‍यक्षता में हुई जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग में यूज्‍ड कारों (इलेक्ट्रिक वाहनों समेत) की बिक्री से जुड़े लेनदेन पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दी गई है।

जीएसटी काउंस‍िल ने फैसला ल‍िया क‍ि फोर्टिफाइड चावल के दानों पर एक समान 5% की दर से टैक्‍स लागू क‍िया जाएगा। चाहे इनका यूज क‍िसी भी मकसद से किया जाए। इससे पहले, इस पर अलग-अलग टैक्‍स दरें लागू होती थीं। जिससे टैक्‍स स‍िस्‍टम थोड़ा मुश्‍क‍िल हो जाता था।

रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर लगने वाले जीएसटी के बारे में काउंस‍िल की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि नमकीन की तरह नमक और मसाले वाले पॉपकॉर्न पर बिना पैकेजिंग के बेचे जाने पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी देना होगा।

इसे भी पढ़े   सक्तेशगढ़ में बेखौफ बदमाश, फुलकी के पैसे मांगने पर दुकानदार को पीटा

हालांकि, कैरेमल पॉपकॉर्न जैसी चीनी से लिपटी किस्मों को, जो HS 1704 90 90 कोड के तहत कन्फेक्शनरी के रूप में कैटेगराइजड होती हैं, उन पर 18% जीएसटी लगेगा। जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियर पर फैसले को अभी टाल दिया गया है, दरअसल इस पर मंत्रियों के ग्रुप की आपसी सहमति नहीं बन पाई।


ख़बर को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *