युवक की हत्या के आरोपी भाई-पिता की जमानत रद्द,चाचा ने दर्ज कराया था मुकदमा
अलीगढ़। अलीगढ़ में युवक की हत्या के आरोपी सगे भाई और पिता की जमानत अर्जी न्यायालय ने निरस्त कर दी है। आरोपियों ने न्यायालय में जमानत के लिए याचिका लगाई थी। याचिका के जरिए मृतक के पिता ने बताया था कि मरने वाला उनका सगा बेटा है।
लोगों ने गांव की रंजिश और राजनैतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। वह अपने बेटे की हत्या नहीं कर सकते हैं। अज्ञात लोगों ने उनके बेटे की हत्या की है और उनके ऊपर आरोप लगा दिए हैं। लेकिन न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है।
गोंडा थाना क्षेत्र का है मामला
एडीजीसी रामकुमार गुप्ता ने बताया कि 14 दिसंबर 2022 को गोंडा थाना क्षेत्र के कस्बा गोंडा निवासी रवि का शव खेत में दबा मिला था। जिसके बाद उनके चचेरे चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया था और बताया था कि घटना के दिन रवि का अपने घर में विवाद चल रहा था और काफी ज्यादा चीख पुकार मची थी।
घर में बुरी तरह से मारपीट हो रही थी और जब परिवार के अन्य लोगों ने वहां जाकर मामला शांत कराने की कोशिश की तो उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया। इसके बाद रवि गायब हो गया और अगले दिन उसका शव खेत में मिला। चाचा की तहरीर पर पुलिस ने मृतक के पिता और भाई को आरोपी बनाया था और उन्हें जेल भेज दिया था।
पीट-पीटकर की गई थी रवि की हत्या
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने मृतक के पिता जयप्रकाश पुत्र रघुनाथ शर्मा और भाई प्रशांत पुत्र जयप्रकाश के खिलाफ कार्रवाई की थी। प्रशांत ने स्वीकार किया था कि उसका भाई रवि शराब पीने का आदि था और आए दिन घर में हंगामा करता था।
घटना के दिन भी वह शराब पीकर आया था और घर में आने के बाद उसने भाई और भाभियों के साथ मारपीट की। वह अपने हिस्से की जमीन बेचने की बात कह रहा था। जिसके बाद प्रशांत ने उसके ऊपर कुर्सी के हत्थे से हमला कर दिया और उसके पैर और सिर पर कई प्रहार किए। जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को खेत में फेंक दिया।
घटना के बाद गांव के भी कई लोगों ने गवाह के रूप में बयान दिए थे और घटना के दिन मृतक के घर पर मारपीट और हंगामे की आवाजें सुनने की बात कही थी। जिसके बाद एडीजे प्रथम ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है।