RBI की बड़ी कार्रवाई,एक और एनबीएफसी का लाइसेंस किया रद्द
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से डिजिटल लोन ऑपरेशंस में गड़बड़ी के कारण एनबीएफसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आरबीआई (RBI) ने एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। मुंबई की यह कंपनी कई सर्विस प्रोवाइडर (मोबाइल ऐप) के जरिये लोन दे रही थी। इससे पहले भी आरबीआई बैंकों और एनबीएफसी पर पेनाल्टी लगाने के अलावा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करता रहा है।
इन सर्विस प्रोवाइडर के जरिये दिया लोन
इन सर्विस प्रोवाइडर में वेकैश टेक्नोलॉजी, एक्सएनपी टेक्नोलॉजी, यारलुंग टेक्नोलॉजी, जिनरुई इंटरनेशनल, ऑमलेट टेक्नोलॉजी, मैड-एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी और ह्यूडेटेक टेक्नोलॉजी शामिल हैं।
तय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया
रिजर्व बैंक ने कहा कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को (CoR) रद्द कर दिया गया है क्योंकि कंपनी ने अपने डिजिटल लोन ऑपरेशंस में फाइनेंशिय सर्विस की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता पर दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। कंपनी ने अपने मुख्य कामों जैसे क्रेडिट मूल्यांकन,ब्याज दर तय करने के साथ-साथ ‘अपने ग्राहक को जानें’सत्यापन को सेवा प्रदाता (SP) को ‘आउटसोर्स’ किया।
साथ ही सर्विस प्रोवाइडर की जांच करने में विफल रही। एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को पहले अभिषेक सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कंपनी को जून 2015 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था। केंद्रीय बैंक ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद कहा कि कंपनी एनबीएफसी (NBFC) का बिजनेस नहीं कर सकती।