भारतीय कफ सिरप पर केंद्र का एक्शन, सरकारी लैब में टेस्टिंग के बाद ही होगा निर्यात

भारतीय कफ सिरप पर केंद्र का एक्शन, सरकारी लैब में टेस्टिंग के बाद ही होगा निर्यात
ख़बर को शेयर करे

नई दिल्ली | भारतीय कफ सिरप पर बीते दिनों उठे सवालों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसे लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी की अधिसूचना
अधिसूचना में कहा गया है कि बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को निर्यात नहीं किया जा सकेगा। अधिसूचना के मुताबिक, निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के नमूने की सरकारी लैब में टेस्टिंग होगी। इसके बाद ही कफ सिरप को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि कफ सिरप के लिए नई व्यवस्था एक जून से लागू हो जाएगी।

WHO ने भारतीय कफ सिरप को लेकर जारी किया था अलर्ट
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के चार कफ और कोल्ड सिरप को लेकर बीते साल अलर्ट जारी किया था। बता दें कि इन कफ सिरप को पीने से गाम्बिया में कई लोगों की मौत हो गई थी। WHO ने कहा था यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचाता है। वहीं, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने इन कफ सिरप को लेकर जांच शुरु की थी।

उज्बेकिस्तान ने लगाया था आरोप
इसके अलावा भारतीय कफ सिरप को लेकर उज्बेकिस्तान ने भी सवाल उठाए थे। उज्बेकिस्तान ने आरोप लगाया था कि सिरप का सेवन करने के बाद उनके यहां करीब 18 बच्चों की मौत हो गई थी।


ख़बर को शेयर करे
इसे भी पढ़े   जहरीला कफ सिरप से हुई मौतों को लेकर WHO ने दिखाई सख्ती, निर्माताओं से मांगी जानकारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *