अदालत की सुनवाई ख़त्म कोर्ट ने 11 नवंबर की तिथि नियत की है

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ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई 11 नवम्बर को होगी। जिला जज की अदालत में अन्जुमन इन्तजामिया मसाजिद की तरफ से बंद तहखाने को तोड़ने और मलबा हटाने के साथ जो विशेष सर्वे एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय मिश्र ने दाखिल की थी उस पर आपत्ति दाखिल की है। हिदू पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए कोर्ट ने 11 नवम्बर की तिथि नियत की है। 

ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की कार्रवाई के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज होने के बाद वादी राखी सिंह सहित सभी पांचों महिलाओं ने एक बार फिर सर्वे की मांग की। इस संबंध में 17 मई को दिए गए प्रार्थना पत्र को अदालत के सामने रखा।

इसमें मांग है कि 16 मई को कमीशन की कार्यवाही के दौरान मिले शिवलिंग को पूरब की ओर दीवार में दरवाजे को ईंट से ढका गया है। नंदी के सामने तहखाने में मलबा रखा है और उत्तर की ओर भी दीवार बनाई गई है। इसमें उन्होंने मांग की है कि दीवार व मलबे को हटाकर शिवलिंग की ऊंचाई, लंबाई व चौड़ाई के साथ ही तहखानों में सर्वे की कार्रवाई की जाए। 


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