गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया

गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया
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गाजीपुर। बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ लगातार हो रही कुर्की की कार्रवाई रोकने के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि अबतक अफजाल अंसारी, उनकी पत्नी और तीनों पुत्रियों की करीब 27 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क की गई है। इसके बाद अफजाल अंसारी कोर्ट की शरण में गए और गैंगस्टर एक्ट से मुक्त होने को अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। वही मंगलवार को उन्होंने कोर्ट में दोबारा अर्जी देते कुर्की और ईडी की कार्रवाई रोकने के लिए गुहार लगाई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया।

 दरअसल ईडी की नजर मुख्‍तार अंसारी के कुनबे पर पहले से ही लगी हुई थी। अब जांच का दायरा उनके करीबियों तक भी पहुंच गया है। इसी क्रम में बीते 18 अगस्‍त को मुख्‍तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सहित उनके कई करीबियों पर ईडी की टीम ने कार्रवाई शुरू की तो समर्थकों में हड़कंप मच गया। मुख्‍तार अंसारी के कुनबे के साथ मुख्‍तार के करीबियों पर ईडी की इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती करते हुए कार्रवाई की गई थी। स्‍थानीय पुलिस को भी सुबह करीब चार बजे कार्रवाई के बाद ही आधिकारिक सूचना मिल सकी थी। लखनऊ में भी इन लोगों के दो ठिकानों पर ईडी की टीम ने जांच पड़ताल की थी।

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, उनके भाई मुख्तार अंसारी के करीबी खान बस मालिक मुमताज खान, गणेश मिश्रा के अलावा विक्रम अग्रहरि के आवास पर तड़के छापेमारी की थी। केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में घण्टों यह कार्रवाई चली थी। इससे जिले भर के मुख्तार और अफजाल अंसारी के करीबियों में खलबली मच गई थी। मुख्‍तार गिरोह की काली कमाई और अवैध कारोबार पर ईडी की नजर पहले से ही थी। ईडी मुख्‍तार की अवैध संपत्तियों को लेकर पहले से ही जांच कर रही थी कि इसी बीच अफजाल की बेटियों की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई। इसके बाद परिवार की संपत्तियों को हाथ से जाता देखकर अफजाल ने अदालत की शरण ली थी। 

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