मिनी टैंकर के जरिए झारखंड ले जाया जा रहा था डीजल -यूपी-झारखंड सीमा पर पकड़ ली गई तस्करी, तीन पर एफआईआर

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सोनभद्र/विंढमगंज। पुलिस और पूर्ति विभाग की टीम ने यूपी-झारखंड सीमा पर हो रही डीजल तस्करी का खुलासा करने में कामयाबी पाई है। झारखंड सीमा से सटे विंढमगंज स्थित पेट्रोल पंप से मिनी टैंकर के रूप में परिवर्तित किए गए महेेंद्रा कंपनी के वाहन से ले जाए जा रहे 3222.50 लीटर डीजल की बरामदगी के साथ ही, चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाहन को सीज करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही पेट्रोल पंप संचालक, वाहन चालक और चतरा, झारखंड स्थित कंपनी डाइटन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वितीय ओमप्रकाश सिंह की तहरीर पर विंढमगंज पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर, प्रकरण की छानबीन शुरू कर दी है। 

— ऐसे पकड़ में आया मामला, पूर्ति विभाग की जांच में सामने आए तथ्यः 

बताते हैं कि गत 27 नवंबर को विंढमगंज स्थित कोन तिराहे पर पुलिस चेकिंग में लगी हुई थी। उसी दौरान मिनी टैंकर संख्या जेएच-13-एच-6771 पहुंचा। उसमें लदे पदार्थ के बारे में चालक सुजीत राम निवासी निवासी हेहेगढ़ पोस्ट चुंगरू, जिला लातेहार, झारखंड से जानकारी मांगी गई तो उसने डीजल भरे होने की बात बताई। कागजात मांगे जाने पर उसने कोलिनडूबा, विंढमगंज स्थित मेसर्स राम फिलिंग स्टेशन की पर्ची दी गई। तस्करी का शक होने पर मामले की जानकारी तत्काल पूर्ति विभाग को उपलब्ध कराई गई। डीएसओ जीएस शुक्ल की तरफ से पूर्ति निरीक्षक चोपन और पूर्ति लिपिक द दुद्धी को विंढमगंज पहुंचकर जांच करने और आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 

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जांच के बाद पूर्ति निरीक्षक चोपन की तरफ से रिपोर्ट दी गई कि चालक सुजीत राम ने पूछताछ में बताया है कि वह डाइटन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, भाष्कर भूषण मिश्रौल, तपेज, चतरा, झारखंड का ड्राइवर है। उसने मेसर्स राम फिलिंग स्टेशन से मिनी टैंकर में 3222.50 लीटर डीजल लोड किया है। इसके एवज में एक हजार की तीन और 222.50 की एक पर्ची भी उसने उपलब्ध कराई। बताया कि वह डीजल को डाइटन माइनिंग लेकर जा रहा था। तभी सलैयाडीह स्थित कोन तिराहे पर पकड़ लिया गया। जांच में प्रथमदृष्टया पाया गया कि चालक सुजीत राम, मेसर्स राम फिलिंग स्टेशन की संचालक कल्पना वर्मा और डाइटन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालक की तरफ से यूपी से झारखंड राज्य के लिए अनधिकृ त तरीके से डीजल के क्रय-विक्रय का कार्य किया जा रहा है। इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध बताते हुए डीएम को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। डीएम चंद्रविजय सिंह ने जांच में सामने आए तथ्यों के क्रम में एफआईआर का निर्देश दिया जिसके क्रम में बुधवार को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वितीय की तरफ से विंढमगंज थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई। डीएसओ गौरीशंकर शुक्ल ने बताया कि डीएम से मिली अनुमति के क्रम में क्षेत्रीय खाद्य  अधिकारी के जरिए मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई 

 

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