राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द,लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

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नई दिल्ली। मानहानि केस में सूरत कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद राहुल गांधी दूसरा बड़ा झटका लगा। उनकी संसद सदस्यता खारिज कर दी गई है। बता दें सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी,ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।

अदालत के सजा सुनाए जाने के बाद से ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर खतरे में आ गई थी। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार,दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषसिद्धि की तारीख से’अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा।

2019 में की राहुल गांधी ने कथित टिप्पणी
वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह मोदी उपनाम को लेकर कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

कारावास की सजा सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे उन्होंने बाद में महात्मा गांधी के एक कथन को उद्धृत करते हुए ट्वीट किया,‘मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है,अहिंसा उसे पाने का साधन।’

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वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया,‘कायर,तानाशाह भाजपा सरकार राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं। जेपीसी की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दिवालियेपन की शिकार मोदी सरकार, ईडी, पुलिस भेजती है। राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है।’उन्होंने कहा,‘हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।’


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