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31 अक्टूबर के बाद बड़े बकायेदारों पर कुर्की की कार्यवाही करेगा नगर निगम

वाराणसी(जनवार्ता)।नगर निगम द्वारा 31 अक्टूबर तक वर्तमान कर पर दस प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भवन स्वामियों के लिये छूट पाने का यह अंतिम अवसर है, इसके बाद किसी भी दशा में छूट की अवधि में विस्तार नही किया जायेगा। नगर आयुक्त द्वारा गृहकर की समीक्षा बैठक में सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 31 अक्टूबर के पश्चात जोनवार तैयार की गई बड़े बकायेदारों को अवगत करा दें कि वे अपना गृहकर 31 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में जमा कर दें, यदि उनके द्वारा निर्धारित अवधि में अपना गृहकर जमा नही किया जाता है तो नगर निगम अधिनियम 1959 में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत ऐसे सभी बड़े गृहकर बकायेदारों पर कुर्की की कार्यवाही नवम्बर 2023 के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ करें।

नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय बड़े गृहकर बकायेदारों के बैंक खातों को सीज करने की कार्यवाही की जा रही है, अभी तक कुल 62 बड़े बकायेदारों के भवन स्वामियों के बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। नगर आयुक्त द्वारा नगर के सभी बड़े गृहकर बकायेदारों से अपील की गयी है कि वे अपने भवन का गृहकर -31 अक्टूबर, 2023 तक जमा कर दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें, अन्यथा कि स्थिति में उनके विरूद्ध कुर्की इत्यादि की कार्यवाही की जायेगी।

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