सोशल मीडिया के नए नियम,नहीं बना पाएंगे 18 साल से कम वाले अकाउंट, लेनी होगी माता-पिता की परमिशन

सोशल मीडिया के नए नियम,नहीं बना पाएंगे 18 साल से कम वाले अकाउंट, लेनी होगी माता-पिता की परमिशन
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नई दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Meity) ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ड्रॉफ्ट रूल्स को पब्लिक कंसल्टेंशन के लिए जारी कर दिया गया है। इस ड्रॉफ्ट रुल में टेक्नोलॉजी से बच्चों को बचाने और डिजिटल स्पेस के नुकसान का जिक्र किया गया है। मंत्री ने साफ किया है किया है कि यह अंतिम फैसला नहीं है। इसमें लागू करने के बाद जरूरत पड़ने पर सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा डेटा प्रोटेक्शन के जरिए बच्चों को टेक्नोलॉजी की पावर से रुबरू कराया जाएगा। साथ ही उसके खतरों से बचाया जाएगा। सरकार ने ड्रॉफ्ट DPDP रूल्स 2025 को 3 जनवरी को जारी किया था, जिसे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए 18 फरवरी 2025 तक रखा जाएगा।

क्या होंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम
नए ड्रॉफ्ट रूल में नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल पर रोक लगाया जा सकता है। मतलब बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए अपने माता-पिता से परमिशन लेनी होगी। इसके लिए वर्चुअल टोकल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए बच्चे माता-पिता से वर्चुअल तरीके से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का परमिशन हासिल कर पाएंगे। यह एक तरह का वेरिफिकेशन प्रॉसेस होगा, जिसके जरिए बच्चों की उम्र का वेरिफाई किया जाएगा।

बेहद आसान होगा वर्चुअल टोकन सिस्टम
नए नियम के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए कई सारी शर्तों को पूरा करना होगा। रिपोर्ट की मानें, तो डिजिटल डेटा का इस्तेमाल करके वर्चुअल टोकन जेनरेट कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि वर्चुअल टोकन की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया जाएगा, जिससे परमिशन लेने में कोई दिक्कत न हो। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की मानें, तो टोकन सिस्टम को कई मामलों जैसे आधार बेस्ड लेनदेन में इस्तेमाल किया जा सकता है।

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अस्थायी होगा टोकन सिस्टम
यह टोकन सिस्टम अस्थायी होगी, जो एक बार के लेनदेन तक सीमित रहेगा। इसके बाद टोकन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इस मामले में कई एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में प्राइवेसी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।


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