ज्ञानवापी प्रकरण:कोर्ट कमिश्नर को हटाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर
वाराणसी। ज्ञानवापी प्रकरण में परिसर के दूसरे दिन के सर्वे के पहले शनिवार को विपक्षी अधिवक्ता ने कोर्ट कमिश्नर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। अधिवक्ता ने अदालत से दरख्वास्त की है कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष तरीके से कमीशन की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को वह विपक्ष की ओर से अधिवक्ताओं की बात को अनसुना भी किए। विपक्षी अधिवक्ता अभयनाथ यादव व एकलाख अहमद ने अपनी याचिका में कहा कि सर्वे से पहले जिस भूमि के आराजी संख्या 9030 पर विग्रहों की वस्तुस्थिति देखी जानी है, उसकी वस्तु स्थिति पहले जांचनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट कमिश्नर के आदेश में मस्जिद के अंदर प्रवेश कर सर्वे करने का कोई आदेश नहीं लिखा गया है फिर भी वह इसपर आमादा है। लिहाजा इन्हें हटाकर दूसरे अधिवक्ता के जरिए कमीशन की कार्रवाई कराई जाए। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए दोपहर 2 बजे बुलाया है। बता दें कि सर्वे के पहले दिन पूर्व कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिम तरफ स्थित श्रृंगार गौरी के वस्तु स्थिति जांच हुई थी। मस्जिद के अंदर प्रवेश करने पर विपक्षी अधिवक्ता ने विरोध कर कोर्ट में अपील का ऐलान किया था। इस पर कोर्ट कमिश्नर ने शनिवार की दोपहर 3:00 बजे तक कमीशन की कार्रवाई फिर से शुरू करने की बात कही है।