आजम खान को झटका,विधानसभा की सदस्यता होगी रद्द,सेशन कोर्ट का स्टे से इनकार

आजम खान को झटका,विधानसभा की सदस्यता होगी रद्द,सेशन कोर्ट का स्टे से इनकार
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नई दिल्ली। सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होगी। रामपुर की सेशन कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया। अब साफ है कि रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगा। सेशन कोर्ट ने MP-MLA कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को रामपुर के सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। इस तरह से रामपुर उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। इस सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है।

27 अक्टूबर दोषी करार दिए गए थे आजम खान
गौरतलब है कि रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने 27 अक्टूबर को नफरत भाषण मामले में खान को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी जिसके कारण उनके विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। हालांकि,अदालत ने उन्हें तत्काल जमानत देते हुए दोष सिद्धी को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का वक्त भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर अदालत से खान की उक्त याचिका पर तत्काल सुनवाई कर उसका निपटारा करने को कहा। साथ ही उसने खान की सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी आलोचना की।

चार बजे का समय तय किया गया था
सुनवाई में मौजूद एक वकील ने बताया कि एमपी/एमएल अदालत ने गुरुवार को खान और सरकारी वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दलीलों में खान के वकीलों ने 2019 के इस मामले में बतौर साक्ष्य पेश की गई कथित सीडी पर सवाल उठाये और सजा पर रोक लगाने की मांग की। वहीं, अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि आजम खान ने कभी यह नहीं कहा है कि यह उनका भाषण नहीं था, उस वक्त वह सांसद थे और भाषण देते समय उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए था। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसले के लिए शाम चार बजे के बाद का समय तय किया था।

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