पुत्र ने पिता को फावड़े काट कर वारदात को दिया था अंजाम,आजीवन कारावास

पुत्र ने पिता को फावड़े काट कर वारदात को दिया था अंजाम,आजीवन कारावास
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सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पिता की हत्या के दोषी पाए गए ग्राम भलस्वा ईसापुर निवासी किशन उर्फ काला को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन अप्रैल 2014 को ग्राम भलस्वा ईसापुर निवासी किशन ने अपने पिता श्याम कुमार की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट किशन के भाई राजेश ने थाना नागल में दर्ज कराई थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मेनपाल सिंह ने बताया कि किशन कोई काम नहीं करता था, जिस कारण उसके पिता ने किशन की पत्नी की नौकरी लगवा दी थी। किशन ने इसी से क्षुब्ध होकर अपने पिता श्याम कुमार की फावड़े से काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 सुरेंद्र सिंह ने किशन उर्फ काला को पिता की हत्या में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साढ़े आठ साल बाद कोर्ट को निर्णय आया। हत्यारा बेटा तभी से कारागार में बंद है।


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