विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आर्थिक अपराधी घोषित करने के खिलाफ याचिका खारिज

विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आर्थिक अपराधी घोषित करने के खिलाफ याचिका खारिज
ख़बर को शेयर करे

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट से भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को आज झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुंबई की एक अदालत में माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

मुंबई की अदालत में चल रही सुनवाई
माल्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें इस मामले में याचिकाकर्ता से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मुकदमा न चलाने की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता कोई निर्देश नहीं दे रहा है। इस बयान के मद्देनजर, जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने गैर-अभियोजन के चलते याचिका खारिज कर दी।

ईडी को भी मामले में नोटिस हुआ था जारी
शीर्ष अदालत ने इससे पहले 7 दिसंबर 2018 को माल्या की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था, जिसमें उसने मुंबई में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष जांच एजेंसी की याचिका पर कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।


ख़बर को शेयर करे
इसे भी पढ़े   आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को होगी सुनवाई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *