दुष्कर्म का आरोप सिद्ध 15 वर्ष का कारावास

दुष्कर्म का आरोप सिद्ध 15 वर्ष का कारावास
ख़बर को शेयर करे

जौनपुर। न्यायलय ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी का दोष सिद्ध करते हुए उसे कुल मिलाकर 15 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। महिला के साथ दुष्कर्म का अपराध करने के मामले में वादी की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली में मामला पंजीकृत हुआ। विवेचना कायम रखते हुए दरिंदे के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गुरूवार 20 जून को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी- प्रथम ने डॉ आशुतोष दुबे पुत्र स्व मदन मोहन दुबे निवासी अलीनगर थाना अलीनगर जिला चन्दौली को आरोपित धारा-494/376 के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए कुल मिलाकर 15 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड के साथ साथ 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


ख़बर को शेयर करे
इसे भी पढ़े   भारत के जीडीपी को adb ने घटाया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *