मुख्तार अंसारी को किस मामले में मिली 10 साल की सजा?क्या है आरोप

मुख्तार अंसारी को किस मामले में मिली 10 साल की सजा?क्या है आरोप

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में शनिवार को सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं 16 साल पहले का वह क्या मामला था,जिसे लेकर मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। इस मामले में उनके भाई और वर्तमान बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी भी आरोपी हैं,जिस पर फैसला आना है।

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29 नवम्बर,2005 को पूर्वांचल में हुए एक बड़े हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। ये हत्या गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की थी। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मोहम्मदाबाद के बसनिया चट्टी में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में एके-47 का भी इस्तेमाल किया गया था।

2007 में लगा गैंगस्टर एक्ट
दो साल बाद 2007 में इसी मामले को आधार बनाते हुए मुख्तार अंसारी,उनके भाई अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। एजाजुल हक की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष और कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा अपहरण कांड को भी इसमें जोड़ा गया था।

2012 में शुरू हुआ ट्रायल
गैंगस्टर एक्ट मामले में साल 2012 में ट्रायल शुरू किया गया। बीते साल 23 सितम्बर को प्रथम दृष्टया आरोप तय किया गया था। 1 अप्रैल, 2023 को मामले में सुनवाई पूरी हुई। पहले 15 अप्रैल को सजा सुनाई जानी थी लेकिन पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के चलते फैसला नहीं आ सका। इसके बाद 29 अप्रैल को फैसले की तारीख तय की गई।

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गुंडा राज खत्म हो चुका- अल्का राय
सजा सुनाए जाने से पहले कृष्णानंद राय की विधवा और पूर्व विधायक अल्का राय ने कहा कि प्रदेश में माफिया राज खत्म हो चुका है। अल्का राय ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। गुंडा और माफिया का राज खत्म हो चुका है।

Shiv murti

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