जनपद में 11 जून से 31 जुलाई तक धारा 144 लागू

जनपद में 11 जून से 31 जुलाई तक धारा 144 लागू
ख़बर को शेयर करे

मऊ। (जनवार्ता) अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि जनपद मऊ में ईदुज्जुहा (बकरीद),मोहर्रम एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।

जिसको लेकर मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में 11 जून 2024 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक सम्बन्धित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवश्यक हो गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जनपद में 11 जून 2024 से 31 जुलाई 2024 के रात्रि 11 बजे तक प्रभावी रहेगी।

इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के एक जगह 5 या 5 से अधिक समूह में एकत्र होकर सभा, जुलूस, प्रदर्शन का आयोजन नहीं करेगा।


ख़बर को शेयर करे
इसे भी पढ़े   बिहार भूमि सर्वे : जानें वंशावली के सभी नियमों की विस्तृत जानकारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *