घर पर कितना सोना रख सकते हैं,तय लिमिट से ज्यादा रखने पर देना होगा हिसाब,सोना बेचने पर कितना TAX

घर पर कितना सोना रख सकते हैं,तय लिमिट से ज्यादा रखने पर देना होगा हिसाब,सोना बेचने पर कितना TAX

नई दिल्ली। भारत में सोने-चांदी को लेकर प्यार किसी से छिपा नहीं है। कोई भी शुभ मौका हो,लोग सोना खरीदते है। शादी, विवाह हो या घर में कोई फंक्शन सोने की खरीदारी पर सबसे ज्यादा खर्च किए जाते हैं। महिलाओं के लिए जो श्रृंगार है, वो मुश्किल वक्त में काम आने वाली संपत्ति है। सोने का लेन-देन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच होती आ रही है। भारत के हर परिवार के पास कुछ न कुछ सोना है, फिर चाहे आभूषण हो, सोने-चांदी के सिक्के हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सोना रखने की एक लिमिट तय है। सरकार की ओर से घर में सोना रखने का नियम तय है। सोना रखने की सीमा पार करने पर आपको परेशानी हो सकती है।

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घर में कितना सोना रख सकते हैं ?
भारत सरकार के आयकर कानून के तहत घर में सोना रखने के लिए एक लिमिट तय किया गया है। इस लिमिट के मुताबिक महिला, पुरुष सबके लिए यह लिमिट अलग-अलग है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, आप घर में एक निश्चित मात्रा में सोना रख सकते हैं। आप अगर इस तय सीमा से अधिक सोना रखते हैं तो आपको उसका सबूत देना होगा। आपके पास सोने की खरीदारी से संबंधित रसीद आदि होने चाहिए।

1। भारत में एक विवाहित महिला घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती है।
2। अविवाहित महिलाएं घर में 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।
3। पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है।

क्या पुश्तैनी सोने पर लगेगा टैक्स ?
अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय से सोना खरीदा है या कानूनी तौर पर सोना आपको विरासत में मिला है, तो उसपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी निर्धारित सीमा के भीतर मिले सोने के आभूषणों को सरकार की ओर से जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन तय सीमा के बाहर सोने पर आपको रसीद दिखानी होगी।

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सोना बेचने पर कितना टैक्स देना होगा?
अगर आप घर में रखा सोना बेचते हैं तो तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। अगर आप सोने को तीन साल रखने के बाद बेचते हैं तो उससे होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) समझा जाता है और इस पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। क्या विरासत में मिले सोने पर टैक्स लगता है? वहीं अगर आप गोल्ड बॉन्ड को 3 साल के अंदर बेचते हैं तो उससे होने वाला मुनाफा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपकी आयकर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर तीन साल बाद बेचते हैं तो मुनाफा पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन और 10 फीसदी बिना इंडेक्सेशन के टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हैं तो मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं है।

Shiv murti

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