हाईकोर्ट :नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के आरोपी को मिली जमानत

हाईकोर्ट :नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के आरोपी को मिली जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर थाना इकोटेक (3) में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी शिबा की जमान अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि याची को जमानत पर रिहा किए जाने के पर्याप्त आधार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने शिबा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया।

rajeshswari

मां का आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी का याची सहित उसके सहयोगी ने अपहरण कर लिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे जानबूझकर फंसाया गया है। सहअभियुक्त को जमानत दे दी गई है। वह जेल में है। कोर्ट ने तथ्या और परिस्थितियों को देखते हुए शर्तों के साथ याची की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।

इसे भी पढ़े   दिल्ली में मंकीपॉक्स के पहले मरीज की कैसे हुई पहचान,डॉक्टर के उड़े होश
Shiv murti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *