वाराणसी : नेशनल शूटर पर हमले के आरोपियों को सजा

वाराणसी : नेशनल शूटर पर हमले के आरोपियों को सजा

वाराणसी (जनवार्ता)। चार साल पुराने नेशनल लेवल शूटर विशाल कुमार सिंह पर फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुना दिया। स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) विनोद कुमार की अदालत ने होटल कारोबारी पंकज गुप्ता को सश्रम आजीवन कारावास और 1.10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, षड्यंत्र और हत्या के प्रयास में शामिल उसके 10 साथियों को 14-14 वर्ष कठोर कारावास और प्रत्येक को 1 लाख जुर्माना देने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कुल 11 लाख का दंड निर्धारित किया है, जिसमें से 8.80 लाख राशि पीड़ित विशाल सिंह को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

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मामला 29 सितंबर 2021 का है, जब इंग्लिशिया लाइन निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और नेशनल शूटर विशाल सिंह विजयनगरम मार्केट स्थित एक डेयरी के बाहर खड़े थे। तभी नकाबपोश बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर उन्हें मृत समझकर भाग निकले। इस हमले के पीछे कारण बताया गया कि विशाल सिंह लगातार अवैध होटल संचालन, वेश्यावृत्ति और कॉलेज के छात्रों को कमरे दिए जाने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने इस संबंध में कई बार पुलिस और उच्चाधिकारियों को शिकायत भी दी थी।

पीड़ित के पिता अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पंकज गुप्ता समेत 12 लोगों पर हत्या के प्रयास और षड्यंत्र रचने का मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। विचारण के दौरान आरोपी अनूप गुप्ता की मृत्यु हो गई।

अदालत ने माना कि आरोपियों ने मिलकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत शूटर विशाल सिंह की हत्या का प्रयास किया था। यह फैसला वाराणसी की न्यायपालिका की एक बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जिसने होटल कारोबारियों के अवैध गतिविधियों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

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Shiv murti

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