वाराणसी पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शिकायत पर शासन ने लिया संज्ञान, मांगे साक्ष्य

वाराणसी पुलिस कमिश्नर के खिलाफ शिकायत पर शासन ने लिया संज्ञान, मांगे साक्ष्य

लखनऊ (जनवार्ता): उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के खिलाफ आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर संज्ञान लिया है। यह शिकायत पूर्व इंस्पेक्टर मड़ुआडीह भरत उपाध्याय के मामले में पुलिस कमिश्नर की भूमिका से संबंधित है।

अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आकाश गुप्ता द्वारा मड़ुआडीह थाने के एक सिपाही और दरोगा की एंटी करप्शन टीम द्वारा गिरफ्तारी के दौरान भरत उपाध्याय पर 50,000 रुपये मांगने और 35,000 रुपये लेने का मौखिक आरोप लगाया गया था। हालांकि, इस शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और उपाध्याय को मात्र औपचारिकता के तौर पर लाइन हाजिर किया गया। बाद में उन्हें डायल 112 का इंचार्ज बनाया गया, जबकि वाराणसी पुलिस ने आकाश गुप्ता को ही साक्ष्य न देने का दोषी ठहराया।

ठाकुर ने दावा किया कि आकाश गुप्ता ने भरत उपाध्याय द्वारा मारपीट, 50,000 रुपये मांगने और 35,000 रुपये लेने के आरोपों के समर्थन में विस्तृत लिखित बयान दिया है, जो उनके आरोपों को प्रमाणित करता है।

गृह पुलिस सेवाएं अनुभाग-दो के अनुसचिव मनोज कुमार पांडे ने अमिताभ ठाकुर को पत्र भेजकर शिकायत के संबंध में शपथपत्र और साक्ष्य शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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