वाराणसी में दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म का मामला — अदालत ने चौबेपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश

वाराणसी में दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म का मामला — अदालत ने चौबेपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश

विवाहिता ने ससुराल वालों पर मारपीट, यौन शोषण और जान से मारने की कोशिश का लगाया आरोप*

rajeshswari

वाराणसी (जनवार्ता)।
वाराणसी में दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अदालत ने चौबेपुर थाने की पुलिस को विवाहिता की शिकायत पर *एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू करने का आदेश* दिया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने यह आदेश धौरहरा, चौबेपुर निवासी **ज्योति बरनवाल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया।

वादिनी ने अपने अधिवक्ता *विकास सिंह के माध्यम से अदालत में बताया कि उसकी शादी 25 जनवरी 2003 को कन्हैया लाल बरनवाल से हुई थी। शादी के बाद से ही पति, ससुर, सास, देवर और देवरानी द्वारा **कम दहेज लाने का ताना देकर लगातार मारपीट व प्रताड़ना** की जाती रही।

ज्योति ने यह भी आरोप लगाया कि उसका देवर अतुल बरनवाल उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था**। विरोध करने पर उसे और उसके बच्चों को कमरे में बंद कर दिया जाता था, कई बार **भोजन तक नहीं दिया जाता था**।

17 जुलाई 2025 को परिजनों ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे वह अचेत हो गई। पुत्र और पुत्री ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुँचाया। इलाज के बाद जब उसने चौबेपुर थाने में शिकायत दी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने **न्याय की गुहार अदालत से लगाई।

अदालत ने मामले को **गंभीर मानते हुए चौबेपुर थाने को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश** दिया है।


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Shiv murti

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