वाराणसी : बिना मानचित्र स्वीकृति के चल रहे हॉस्पिटलों पर अब गिरेगी गाज,
वाराणसी विकास प्राधिकरण का सख्त एक्शन

वाराणसी (जनवार्ता)।वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने शहर के हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई का एलान किया है। अब *पीसीपीएनडीटी एक्ट (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994) के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल सभी चिकित्सालयों और सेंटरों के लिए मानचित्र स्वीकृति (Map Approval) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्राधिकरण के मुताबिक, शहर में कई हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित किए जा रहे हैं — जो नियमों का उल्लंघन होने के साथ-साथ जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इस पर उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण श्री पूर्ण बोरा ने तत्काल सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
प्राधिकरण ने एक विशेष टीम गठित की है जो सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करेगी। जिन संस्थानों के पास मानचित्र स्वीकृति नहीं मिलेगी, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी — जिसमें नोटिस, सीलिंग और अन्य विधिक कदम* शामिल होंगे।
VDA ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य किसी संस्थान को परेशान करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वाराणसी विकास क्षेत्र में सभी चिकित्सा संस्थान नगर नियोजन, सुरक्षा और अग्निशमन मानकों के अनुरूप संचालित हों।
उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने सभी हॉस्पिटल संचालकों और चिकित्सकों से अपील की है कि वे तत्काल अपने भवनों के मानचित्र स्वीकृत कराएं और विकास प्राधिकरण से संपर्क कर नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करें, ताकि भविष्य में किसी कार्रवाई या असुविधा से बचा जा सके।
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