भेलूपुर के होटल दयाल टावर में विदेशियों को बिना अनुमति ठहराने के आरोप में संचालक-मैनेजर पर मुकदमा दर्ज

भेलूपुर के होटल दयाल टावर में विदेशियों को बिना अनुमति ठहराने के आरोप में संचालक-मैनेजर पर मुकदमा दर्ज

वाराणसी  (जनवार्ता) : भेलूपुर पुलिस ने दुर्गाकुंड स्थित होटल दयाल टावर पर शुक्रवार देर शाम छापा मारकर होटल संचालक राजीव सिंह और मैनेजर नितेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन पर विदेशी नागरिकों को बिना अनुमति ठहराने, फॉर्म-सी नहीं भरने और होटल संचालन के नियमों का खुला उल्लंघन करने का आरोप है।

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पुलिस के अनुसार, बीएचयू के प्रोफेसर विनोद कुमार तिवारी ने होटल के 20 कमरे बुक कराए थे। 20 नवंबर को अलग-अलग समय पर पहुंचे मेहमानों में 10 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की गुप्त सूचना पर पुलिस ने होटल पर दबिश दी तो पता चला कि विदेशी मेहमानों के ठहरने की न तो स्थानीय थाने को सूचना दी गई थी और न ही अनिवार्य फॉर्म-सी ऑनलाइन अपलोड की गई थी। विदेशियों के पासपोर्ट रिसेप्शन पर रखे मिले और रजिस्टर में एंट्री भी थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

भेलूपुर थाने के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार त्रिपाठी ने बताया, “विदेशी नागरिकों को ठहराने के लिए स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों को तत्काल सूचित करना अनिवार्य है। होटल प्रबंधन ने जानबूझकर यह नियम तोड़ा है।”

छापे के दौरान जब होटल का वैध रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मांगा गया तो मैनेजर नितेश सिंह ने बताया कि “परमिशन के लिए आवेदन कर दिया गया है, अभी मिली नहीं है।” होटल संचालक राजीव सिंह (जवाहर नगर, भेलूपुर) मौके पर मौजूद नहीं थे।

दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी विकास मिश्रा की शिकायत पर दोनों के खिलाफ होटल अधिनियम, विदेशी ठहराव नियमों के उल्लंघन और बिना वैध अनुमति होटल चलाने के तहत भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।

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वाराणसी में पिछले कुछ महीनों में विदेशी मेहमानों से जुड़े नियमों के उल्लंघन के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां होटलों-गेस्ट हाउसों पर खास नजर रख रही हैं।

Shiv murti

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