मिर्जापुर : अवैध खदान के पोकलेन मशीन से दबकर मजदूर की मौत

मिर्जापुर : अवैध खदान के पोकलेन मशीन से दबकर मजदूर की मौत

शव छिपाने की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने मैनेजर को बंधक बनाया

rajeshswari

मिर्जापुर । अहरौरा थाना क्षेत्र के मगन दीवाना पहाड़ी के पास कंचनपुर खनन क्षेत्र में चल रही एक कथित अवैध पत्थर खदान में गुरुवार सुबह चकिया थाना क्षेत्र के ग्राम मुबारकपुर निवासी 32 वर्षीय जयहिन्द यादव उर्फ गोलू पुत्र राजनाथ यादव की पोकलेन मशीन के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। जयहिन्द खदान में मुंशी (सुपरवाइजर) का काम करते थे और परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे।

हादसे के तुरंत बाद खदान संचालक के कर्मचारियों ने शव को गाड़ी में लादकर फरार होने व उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन सतर्क ग्रामीणों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने खदान मैनेजर व कर्मचारियों को बंधक बना लिया और जमकर हंगामा किया। सूचना पर अहरौरा थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी चुनार, एसडीएम चुनार व तीन थानों की भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया।

मृतक की पत्नी रानी देवी ने रोते-बिलखते बताया, “सुबह घर से काम पर गए थे, दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा? खदान वाले शव तक गायब करने पर तुले थे।” ग्रामीणों का आरोप है कि खदान पूरी तरह अवैध है और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं। खदान का संचालन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से जुड़े लोगों द्वारा होने की बात भी सामने आ रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्या ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और कहा, “घटना अत्यंत दुखद है। खदान की वैधता, सुरक्षा मानकों एवं अवैध खनन की गहन जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।” पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मिर्जापुर सदर अस्पताल भिजवाया है तथा आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 336 व संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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खनन विभाग की टीम भी जांच के लिए रवाना हो गई है। मृतक परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजे का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन परिजन हत्या का मुकदमा व खदान संचालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। खबर लिखे जाने तक मुआवजे को लेकर वार्ता जारी थी।

Shiv murti

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