कोडीन सिरप माफिया को हाईकोर्ट का करारा झटका
गिरफ्तारी पर रोक से इनकार, 22 याचिकाएं खारिज

प्रयागराज (जनवार्ता)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के बड़े मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत अन्य आरोपियों को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली 22 याचिकाएं पूरी तरह खारिज कर दीं। अब पुलिस कभी भी इन आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है।
कोर्ट ने माना कि यह मामला एनडीपीएस एक्ट के गंभीर उल्लंघन से संबंधित है। वर्तमान में दुबई में छिपे 25 लाख रुपये के इनामी सरगना शुभम जायसवाल इस फैसले से बुरी तरह घिर गए हैं।
इस मामले का खुलासा 18 अक्टूबर को सोनभद्र जिले में 1.19 लाख कोडीन सिरप की शीशियां बरामद होने से हुआ था। जांच में 100 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध कारोबार का पता चला। जांचकर्ताओं ने फर्जी फर्मों, नकली दस्तावेजों और दुबई-बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा किया। अब तक 68 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
2 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। इसके बाद लखनऊ, रांची, अहमदाबाद समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी ने शुभम जायसवाल को समन जारी किया है। गैरहाजिरी की स्थिति में गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) और इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है।
पुलिस और ईडी की संयुक्त कार्रवाई से इस अंतरराष्ट्रीय कोडीन सिरप माफिया पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।

