रेप के बाद अब जानलेवा हमले के आरोप से बरी:अतुल राय को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत

रेप के बाद अब जानलेवा हमले के आरोप से बरी:अतुल राय को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत

वाराणसी। रेप के आरोप से बरी होने के एक माह बाद मऊ जिले के घोसी के बसपा सांसद अतुल राय को जानलेवा हमले के मामले में बड़ी राहत मिली है। 11 साल पहले वाराणसी की सिविल कोर्ट में सिपाही पर जानलेवा हमले के आरोप से कोर्ट ने अतुल राय सहित तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।

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वहीं, इस मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 35-35 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय और सांसद अतुल राय व अभिषेक सिंह हनी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व दिलीप श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। बता दें कि अतुल राय बीते तीन साल से ज्यादा समय से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कचहरी चौकी प्रभारी तहसीलदार सिंह 25 अगस्त 2011 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें वायरलेस पर सूचना मिली की कचहरी में पेशी पर आए कुछ बदमाश सिपाहियों को मारपीट रहे है। तत्काल पहुंच कर मामले को देखे। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

उन्होंने देखा कि लोग इधर-उधर भाग रहे हैं और एक सिपाही जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ है। मौके से तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनमें अभियुक्त औढ़े, रोहनिया निवासी तपेश नारायण सिंह उर्फ तपेश राय, हिरामनपुर, फूलपुर निवासी अश्वनी सिंह और अनुराग सिंह शामिल थे। पूछताछ में तीनों ने बताया था कि उनका एक गिरोह है। जिसका सरगना सुजीत सिंह बेलवा, अतुल राय और अभिषेक सिंह हनी हैं। वह तीनों भी इस घटना में संलिप्त थे।

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संदेह का लाभ देकर किया दोषमुक्त
साक्ष्य और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट सियाराम चौरसिया की अदालत ने अभियुक्त तपेश नारायण सिंह उर्फ तपेश राय, अश्वनी सिंह और अनुराग सिंह को दोषी पाया। तीनों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 35-35 हजार रुपए के जुर्माने से कोर्ट ने दंडित किया है। वहीं, अदालत ने इस मामले में सांसद अतुल राय, पूर्व प्रधान सुजीत सिंह बेलवा और अभिषेक सिंह हनी को संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

Shiv murti

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