आजमगढ़ : मुठभेड़ में शातिर ठग गिरफ्तार
अवैध हथियार, ठगी के विशेष उपकरण तथा एक कार बरामद
आजमगढ़ (जनवार्ता)। गम्भीरपुर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में एटीएम कैश टैपिंग और स्कीमिंग से जुड़े एक अंतरजनपदीय गिरोह को करारा झटका दिया है। मुठभेड़ के दौरान एक मुख्य अभियुक्त घायल होकर गिरफ्तार हुआ और उसके कब्जे से अवैध हथियार, ठगी के विशेष उपकरण तथा एक कार बरामद की गई।

सुबह करीब 3:45 बजे रोहुआ मुस्तफाबाद क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कई ठगी, चोरी और लूट के मामलों में वांछित अभियुक्त संजय कुमार पुत्र मेवालाल, निवासी ग्राम पौधन रामपुर, थाना अखंडनगर, जनपद सुल्तानपुर, उम्र लगभग 33 वर्ष, अर्टिगा कार (UP 44 BR 0699) से ठेकमा बाजार होते हुए रोहुआ तिराहा से आजमगढ़ की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर ली। अभियुक्त ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित गोलीबारी की। मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लग गई। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज जारी है।
बरामदगी में एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, दो जिंदा कारतूस, चार खोखा कारतूस, अर्टिगा कार (UP 44 BR 0699), एटीएम कैश टैपिंग के उपकरण जिसमें ग्यारह प्लास्टिक स्ट्रिप, एक सांचा, कटर मशीन, मेटल कटर और टेस्टर शामिल हैं, तीन एटीएम कार्ड, एक मोबाइल फोन और 2530 रुपये नकद बरामद हुए।
पूछताछ में अभियुक्त ने खुलासा किया कि वह संगठित गिरोह के साथ काम करता था। गिरोह विभिन्न स्थानों पर एटीएम मशीनों की पहचान करता था और कैश डिस्पेंसर पर प्लास्टिक स्ट्रिप या पट्टी लगा देता था। इससे ग्राहक के पैसे मशीन के मुहाने पर फंस जाते थे। जब निकासी विफल हो जाती और ग्राहक चला जाता था तो ठग पट्टी हटाकर फंसी हुई राशि निकाल लेते थे। प्राप्त धनराशि को गिरोह के सदस्य आपस में बराबर बांट लेते थे। इसी तरीके से आजमगढ़ सहित अन्य जिलों में कई ठगी की घटनाएं अंजाम दी गई थीं।
संजय कुमार के खिलाफ बस्ती, लखनऊ, अम्बेडकर नगर, जौनपुर और आजमगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न थानों में तेरह से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं जिनमें धोखाधड़ी, चोरी, जालसाजी, आईटी एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराएं शामिल हैं।
वर्तमान मामले में मुकदमा संख्या 30/2026 धारा 109 बीएनएस और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मूल एटीएम ठगी की घटना में मुकदमा संख्या 26/2026 धारा 318(4) बीएनएस दर्ज है।
इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह, चन्द्र प्रकाश कश्यप, योगेश सरोज, विपिन द्विवेदी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

