बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पांच साल की जेल:दस साल बाद आया फैसला
मिर्जापुर। चुनार थाना क्षेत्र में दस साल पहले बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
चुनार थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 अप्रैल 2012 को नौ वर्षीय बालिका घर से दूध लेकर सिवान में दादा के पास जा रही थी। रास्ते में गांव निवासी देवराज ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी अधिवक्ता ने आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिए जाने की अपील की। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी ने दुष्कर्म के आरोपी को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। साथ ही 25 हजार का अर्थ दंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।