अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध वाराणसी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू
आरोपपत्र पर लिया गया संज्ञान
वाराणसी (जनवार्ता)। पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध वाराणसी के चौक थाने में दर्ज मुकदमे में न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ गई है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (स्पेशल सीजेएम) की अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लिया है। न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, मामला केस संख्या 85265/2026 के रूप में पंजीकृत है और इसकी अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में चौक थाने में एफआईआर संख्या 155/2025 आठ दिसंबर 2025 को अंबरीश सिंह भोला की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अमिताभ ठाकुर ने 30 नवंबर 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पत्र और वीडियो साझा किए थे। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इन पोस्टों में उन्हें कथित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बताया गया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
इस मामले में दर्ज एफआईआर में अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 229 और 356 के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि, न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वर्तमान में अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध धारा 229(2) बीएनएस के तहत मुकदमा प्रचलित है।
पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर अदालत के संज्ञान लेने के बाद अब इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम न्यायिक निर्णय होना अभी शेष है।

