निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों ने दी दलीलें, अभी जारी रहेगी सुनवाई

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों ने दी दलीलें, अभी जारी रहेगी सुनवाई
ख़बर को शेयर करे

लखनऊ | निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई की जा रही है। शनिवार को याची पक्ष व सरकारी पक्ष के वकील ने दलीलें दी। मामले की सुनवाई दोपहर के भोजन के बाद भी जारी रहेगी।

 

 

शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ में बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है | 

 

ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। वहीं, राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। 

 


ख़बर को शेयर करे
इसे भी पढ़े   बढ़ते डेंगू से बचाव के लिए यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से किरोसिन की मांग की

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *