माफिया मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल के गैंगस्टर मामले की सुनवाई टली, कोर्ट ने अब ये तारीख दी

माफिया मुख्तार अंसारी और सांसद अफजाल के गैंगस्टर मामले की सुनवाई टली, कोर्ट ने अब ये तारीख दी
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गाजीपुर | गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में कोर्ट का फैसला आज यानी शनिवार को टल गया। न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आज फैसला नहीं आ सका। अदालत ने अगली तारीख 29 अप्रैल की नियत की है।

ये है पूरा मामला
मालूम हो कि 22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल कर गिरोह बंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

प्रकरण में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। बीते 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आरोप न्यायालय में प्रथम दृष्टया तय किया गया था। अभियोजन की तरफ से 12 जनवरी को प्रथम गवाह रिटायर इंस्पेक्टर राम दरस यादव की गवाही पूरी होने के बाद 14 फरवरी को दूसरे गवाह सूर्य प्रकाश यादव का बयान दर्ज हुआ था।

अभियोजन गवाही पूरी होने पर सफाई साक्ष्य के लिए 16 फरवरी की तिथि न्यायालय में नियत की गई थी, लेकिन सफाई साक्ष्य 21 फरवरी को अंसारी बंधुओं की ओर से प्रस्तुत की गई थी। इस मामले में बहस के लिए कई तिथियां डालने के बाद एक अप्रैल को सांसद अफजाल अंसारी की ओर से बहस पूरी हुई।


इसके बाद दूसरे दिन गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से बहस पूरी की गई। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया। साथ ही फैसला सुनाने की तिथि 15 अप्रैल नियत की। दूसरे गैंगस्टर के मामले में बीते 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को इसी न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।

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