दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता 24 मई को घर से डाल सकेंगे वोट
मऊ (जनवार्ता)। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने एवं मतदान प्रतिशत में वृद्धि हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग मतदाता जो मतदान स्थल पर जाकर वोट डालने में असमर्थ हैं उनके लिए घर पर ही वोट डालने की व्यवस्था की है। जिसके क्रम में जनपद के ऐसे 85 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग मतदाता है जो घर पर ही वैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने हेतु आवेदन किया है। वह 24 मई 2024 को अपने मताधिकार का प्रयोग घर से ही करेंगे। पुनः 25 मई को पोलिंग पार्टी घर-घर जाकर 85 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग मतदाता जो किन्ही कारणों से 24 मई को किन्ही कारणों से मतदान नहीं कर पाए एवं जिन्होंने आवेदन किया है उनसे घर पर ही मतदान कराएंगी।