घोसी के बसपा सांसद अतुल राय दुराचार के मामले में कोर्ट से बरी, 2019 से चल रहा था केस
MP Atul Rai : मऊ से घोसी बसपा सांसद अतुल राय दुराचार के मामले में कोर्ट से बरी हो गए। घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय के लिए आज का दिन काफी अहम रहा है। अतुल राय के वकील अनुज यादव और वादी के वकील एडीजीसी ज्योति शंकर ने पुष्टि की है। दरअसल वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट आज सांसद के खिलाफ चल रहे दुराचार केस में फैसला सुनाई है। अतुल राय के खिलाफ दुराचार का मामला 2019 से चल रहा था। अतुल राय नैनी जेल में बंद है।
पीड़िता के बयान को अदालत ने नहीं माना विश्वसनीय
छात्रा के संग दुष्कर्म के मुकदमे में घोसी सांसद अतुल राय को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत ने शनिवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया।
सांसद के वकील अनुज यादव के अनुसार अदालत ने इस मामले में पीड़िता के बयान को विश्वसनीय नहीं माना है। घटना साबित नहीं हो सकी। घटना स्थल को लेकर भी पीड़िता की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सका।
अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म, फर्जीवाड़ा, धमकी देना और आइटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। सभी में उन्हें अदालत ने बरी कर दिया है।
दुराचार की घटना 7 मार्च 2018 की है, जब वाराणसी के ही थाना क्षेत्र में गुरुग्राम सोसायटी में अतुल राय के दफ्तर में एक युवती के साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया गया था। यही नहीं पीड़िता का वीडियो भी बना भी बना लिया था और आरोप यह भी है कि वीडियो को वायरल कर देने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच 1 मई 2019 के दिन लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
तीन साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा
मूल रूप से बलिया जिले की रहने वाली यूपी कालेज की पूर्व छात्रा ने 1 मई 2019 लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। अतुल राय अभी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।
तहरीर में लिखा था कि वाराणसी में पढ़ाई के दौरान अतुल राय से उसका परिचय हुआ। मार्च 2018 में अतुल उसे अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर चितईपुर स्थित फ्लैट में ले गए। मगर, वहां कोई नहीं था। उसी दौरान उन्होंने उसके साथ दुराचार किया। उसकी फोटो खींची और वीडियो भी बना लिया। इसके बाद ब्लैकमेल कर दुराचार करने लगे। विरोध करने पर जान से मारने धमकी देते थे। 22 जून 2019 को अतुल ने वाराणसी की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। तब से वह जेल में ही हैं।
जानें अब तक कब, क्या हुआ…
1 मई 2019 – बलिया जिले की मूल निवासिनी और वाराणसी के यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने लंका थाने में अतुल राय के खिलाफ दुराचार और अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया।
22 जून 2019 – बसपा सांसद अतुल राय ने वाराणसी की अदालत में सरेंडर किया, जेल भेजा गया।
16 अगस्त 2021 – वाराणसी के पूर्व एसएसपी और गाजियाबाद के पुलिस कप्तान के पद पर तैनात रहे आईपीएस अमित पाठक को डीजीपी ऑफिस से अटैच किया गया।
17 अगस्त 2021 – इंस्पेक्टर कैंट राकेश कुमार सिंह और दरोगा गिरिजा शंकर यादव को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने निलंबित किया।
21 अगस्त 2021 – इलाज के दौरान गवाह सत्यम प्रकाश राय की मौत हो गई।
24 अगस्त 2021 – पीड़िता ने भी दम तोड़ दिया।
27 अगस्त 2021 – पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर को सांसद अतुल राय से मिलीभगत और दुराचार पीड़िता व उसके गवाह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया।
30 सितंबर 2021 – वाराणसी के एसपी सिटी रहे एडिशनल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी को प्रदेश सरकार ने निलंबित किया।
30 सितंबर 2021 – निलंबित डिप्टी एसपी अमरेश सिंह बघेल को सांसद अतुल राय से मिलीभगत और दुराचार पीड़िता व उसके गवाह को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में वाराणसी से जेल भेजा गया।