हाईकोर्ट :नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के आरोपी को मिली जमानत

हाईकोर्ट :नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के आरोपी को मिली जमानत
ख़बर को शेयर करे

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर थाना इकोटेक (3) में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी शिबा की जमान अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि याची को जमानत पर रिहा किए जाने के पर्याप्त आधार हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने शिबा की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया।

मां का आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी का याची सहित उसके सहयोगी ने अपहरण कर लिया है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे जानबूझकर फंसाया गया है। सहअभियुक्त को जमानत दे दी गई है। वह जेल में है। कोर्ट ने तथ्या और परिस्थितियों को देखते हुए शर्तों के साथ याची की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।


ख़बर को शेयर करे
इसे भी पढ़े   आईएनएस विक्रांत के कमीशन के बाद बोले पीएम मोदी,'यह आत्मनिर्भरता का उदाहरण'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *