बैंक लॉकर में रखी है जीवनभर की कमाई तो उसे सीज होने से बचाएं, नए साल से लागू हुआ ये नियम

बैंक लॉकर में रखी है जीवनभर की कमाई तो उसे सीज होने से बचाएं, नए साल से लागू हुआ ये नियम
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नई दिल्ली । अगर आप भी अपने जरूरी कागजात या जीवनभर की कमाई को बैंक के लॉकर में रखते हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 जनवरी, 2023 से एक नया बैंक लॉकर नियम लागू हो गया है। इसके तहत सेफ डिपॉजिट लॉकर के समझौतों को लेकर नए अपडेट्स आए हैं।

क्या है नया अपडेट?
RBI द्वारा पहले जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा ग्राहकों को अपने लॉकर के समझौतों को रीन्यू करने के लिए कहा गया था। अब कई बैंक अपने सेफ डिपॉजिट लॉक समझौतों को रीन्यू करने के लिए ग्राहकों को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं। इसमें मौजूदा ग्राहकों को नए लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। जहां कुछ ग्राहकों को अपने बैंक लॉकर समझौते के संबंध में संदेश प्राप्त हुए हैं, वहीं अन्य कह रहे हैं कि उन्हें अपने बैंकों से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है।

ऐसे कर सकते हैं लॉकर समझौते को अपडेट
अगर किसी ने अपने समझौते को रीन्यू नहीं किया है, तो इसके लिए ग्राहकों को बैंक से संपर्क करना और लॉकर समझौते को अपडेट करना होगा। साथ ही सलाह दी जाती है कि ग्राहक साल में कम से कम एक बार अपने लॉकर का उपयोग करें। इसके लिए बैंकों को लॉकर समझौते में निर्धारित प्रोटोकॉल का उपयोग करके उन्हें खोलने की अनुमति है।

कैसे करें लॉकर एग्रीमेंट?
लॉकर एग्रीमेंट के तहत ग्राहक को लॉकर अलॉट करते समय, बैंक ग्राहक के साथ मुहर लगे कागज पर एक समझौता करता है। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लॉकर समझौते की एक कॉपी ग्राहक को दी जाती है, जिसमें उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों को के बारे में बताया जाता है। वहीं, लॉकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंको की है। आरबीआई की नोटिफिकेशन के अनुसार, यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं, जिसमें सुरक्षित जमा वाल्ट रखे गए हैं।

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