पुराने मामले में राम रहीम बरी,हाई कोर्ट ने पलटा CBI कोर्ट का फैसला

पुराने मामले में राम रहीम बरी,हाई कोर्ट ने पलटा CBI कोर्ट का फैसला
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नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को हत्या के 22 साल पुराने में हाई कोर्ट से राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह को उसके पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में मंगलवार को बरी कर दिया। राम रहीम अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है।

अदालत ने सुनाई थी सजा
डेरा प्रमुख के वकील जितेंद्र खुराना ने बताया कि हाई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या मामले में उनके मुवक्किल को बरी कर दिया है। बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने साल 2021 में गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को रंजीत सिंह हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

रंजीत सिंह की हत्या
पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध रूप से शामिल होने को लेकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि डेरा मुख्यालय में राम रहीम कैसे महिलाओं का यौन शोषण कर रहा है। पंचकूला की सीबीआई अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राम रहीम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की थी।

राम रहीम 1 केस में बरी,अब भी 2 क्रिमिनल केस
राम रहीम को पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भले ही राहत मिली हो और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया हो। लेकिन, अब भी उस पर दो क्रिमिनल केस हैं। पहला केस 2 साध्वियों के यौन शोषण का है, जिस मामले में साल 2017 में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। दूसरा केस पत्रकार रामचंद्र छत्रवति मर्डर का है, जिसमें जनवरी 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

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