वाराणसी के गंगा घाट पर आरती के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ जरुरी

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 उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi) के गंगा तट पर आरती के लिए नए नियम बनाए गए हैं. आरती कराने वाली समितियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के वक्त गंगा आरती से जुड़ी कई सारी जानकारियां भी नगर निगम को देनी होंगी. वाराणसी नगर निगम के इस आदेश के बाद अब गंगा आरती से जुड़े आयोजकों में भी नाराजागी देखने को मिल रही है. आयोजक इसको लेकर जल्द ही बैठक के मूड में हैं. माना जा रहा है उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं उस पर आरती से जुड़ी समितियां अपना पक्ष प्रशासन के सामने रखेंगी.

वाराणसी नगर निगम (Varanasi Nagar Nigam) के अपर नगर आयुक्त राजीव राय ने बताया कि जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के आदेश पर आरती को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से नगर निगम में उनके रजिस्ट्रेशन की प्रकिया को शुरू किया गया है.ये रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री होगा.आरती से जुड़ी समितियों को जोनल अधिकारियों के दफ्तर से फार्म लेकर इसके लिए आवेदन कराना होगा.

इस आवेदन फॉर्म में आयोजकों को आरती से जुड़ी कई सारी जानकारियां भी निगम को देनी होंगी.जिसमें आयोजक के नाम के अलावा आरती कितने सालों से हो रही है,कितनी जगह है,हर रोज कितने लोग आरती में शामिल होते हैं,आरती के लिए आयोजकों ने क्या कुछ व्यवस्था की है इन चीजों की जानकारी उन्हें देनी होगी.बता दें कि वाराणसी के 84 घाटों पर कुल 12 समितियां हर रोज नित्य गंगा आरती का आयोजन करती हैं.

अस्सी घाट पर गंगा आरती का आयोजन कराने वाली संस्था से जुड़े आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि गंगा आरती के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने की जानकारी मिली है.इस सम्बंध में बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा.वहीं दूसरी तरह अन्य समितियां भी इस मामले में बैठक के बाद ही कुछ भी कहने की बात फोन पर कह रही हैं.

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