‘बिग बिलियन डेज’ सेल में बेचा एमआरपी से 96 रुपये ज्यादा दाम पर शैम्पू,कंपनी को लगा 20 हजार का फटका
नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट,ऐमजॉन,जियो मार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के सेल का लोग इंतजार करते हैं। इंतजार इसलिए, ताकि सस्ता सामान खरीद सकें। लेकिन सेल में एमआरपी से भी महंगा सामान मिले तो आप क्या कहेंगे। ऐसा ही वाकया बेंगलुरु की एक महिला के साथ हुआ। उससे प्रसिद्ध कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने फेमस बिग बिलियन डेज सेल में एमआरपी से लगभग दूना दाम वसूला। भुक्तभोगी महिला ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने उसे एमआरपी से ज्यादा वसूली गई राशि तो लौटाई ही,पीड़ित को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी देने का आदेश दिया गया है।
क्या है मामला
यह मामला बेंगलुरु की निवासी सौम्या पी. का है। उसने साल 2019 के अक्टूबर महीने में फ्लिपकार्ट के प्रसिद्ध बिग बिलियन डेज़ सेल के दौरान पतंजलि केश कांति प्रोटीन हेयर क्लींजर की एक बोतल का ऑर्डर दिया। 3 अक्टूबर को, उन्हें शैम्पू की डिलीवरी मिली। डिलीवरी के वक्त उन्होंने PhonePe के माध्यम से 191 रुपये का भुगतान किया। उसने पैकेट खोला तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। क्योंकि शैम्पू के बोतल पर एमआरपी 95 रुपये छपी थी। मतलब कि शैम्पू तो महज 95 रुपये का था, लेकिन बिल पर दाम से 95 रुपये ज्यादा, 191 रुपये का उल्लेख था।
छानबीन में यह पता चला
सौम्या ने आगे छान-बीन की तो पता फ्लिपकार्ट के ऐप पर उसी उत्पाद की कीमत 140 रुपये बताई गई थी और शिपिंग के लिए अतिरिक्त 99 रुपये का उल्लेख था। सौम्या ने फ्लिपकार्ट के ग्राहक सेवा से संपर्क किया। वहां उन्हें प्रोडक्ट वापस करने और रिफंड प्राप्त करने के लिए कहा गया। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कंपनी इस तरह की बिक्री पर अपनी नीति बदल देगी। लेकिन उन्होंने देखा कि फ्लिपकार्ट द्वारा सूरत के शैम्पू विक्रेता एचबीके एंटरप्राइजेज के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।
कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया
फ्लिपकार्ट के रवैये उदास सौम्या ने उसी महीने शांतिनगर स्थित Bangalore IVth additional district consumer disputes redressal commission का दरवाजा खटखटाया। वहां उन्होंने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और एचबीके एंटरप्राइजेज के खिलाफ शैम्पू के लिए निर्धारित एमआरपी से अधिक शुल्क लेने की शिकायत की। महिला ने तस्वीरों और अन्य दस्तावेजों के साथ अपना केस खुद लड़ा।
क्या आदेश दिया फोरम ने
मामले की सुनवाई के दौरान फ्लिपकार्ट के वकील ने सौम्या के आरोपों से इनकार किया। और कहा कि उसकी ओर से सेवा में कोई कमी नहीं थी। हालांकि, अदालत में वकील यह बताने में विफल रहे कि कंपनी ने अपने विक्रेता के माध्यम से एमआरपी से अधिक कीमत पर उत्पाद क्यों बेचा। 13 अक्टूबर, 2023 को सुनाए गए फैसले में,कंज्यूमर फोरम के न्यायाधीशों ने कहा कि फ्लिपकार्ट की तर्क प्रमाणित नहीं था और इसका बचाव कानून के तहत मान्य नहीं था। मामले के गुण-दोष के आधार पर उनके तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता है।
लगा तगड़ा जुर्माना
विद्वान न्यायाधीशों ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ई-कॉमर्स कंपनी ने गैरकानूनी लाभ कमाने के लिए शैम्पू को अधिक कीमत पर बेचा था, जो अनुचित व्यापार व्यवहार का एक कार्य है। अदालत ने फ्लिपकार्ट को बेंगलुरु की महिला से शैम्पू के लिए अधिक वसूले गए 96 रुपये वापस करने और सेवा में कमी के लिए मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये देने का आदेश दिया। अदालत ने कंपनी को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उसे 5,000 रुपये और उसके अदालती खर्चों के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया।