हाईकोर्ट से यूपी सरकार को झटका,OBC की 18 जातियां नहीं होंगी SC कैटेगरी में शामिल
नई दिल्ली। OBC की 18 जातियों को SC यानी अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल करने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार के सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।
चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने सभी नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने इन सभी नोटिफिकेशन के अमल होने के पहले ही रोक लगा रखी थी।
दरअसल,अखिलेश यादव और योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में दो-दो नोटिफिकेशन जारी किए थे। इनमें यूपी में OBC की 18 जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का फरमान जारी किया था।
गोरखपुर की संस्था डॉ.भीमराव अंबेडकर ग्रंथालयएवं जन कल्याण समिति ने दो जनहित याचिकाएं दाखिल की थीं। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसा फैसला लेने का कोई संवैधानिक अधिकार न होने के आधार पर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द किए।