भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा विधायक आज़म खान दोषी करार किये गए

भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा विधायक आज़म खान दोषी करार किये गए
ख़बर को शेयर करे

 रामपुर | भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। थोड़ी देर में रामपुर कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, उसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है। अगर दो साल से ज्यादा की सजा हुई तो आजम खान की विधायकी जा सकती है।

भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था।

इसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए अपशब्द कहे। धमकी दी और दंगा भड़काने का प्रयास किया। उनके द्वारा वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की। इन आरोपों के साथ वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी।

पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इसमें गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फैसले से पहले दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस भी पूरी हो गई है। अदालत ने फैसले के लिए 27 अक्टूबर नियत की है। सुनवाई लंच के बाद की जा सकती है।

इसे भी पढ़े   रोबोट करेंगे सीवर सफाई,UP का पहला शहर:इंसान की जगह मशीन 1 घंटे में 6 मैनहोल साफ करेगी

आजम खां के भी अदालत में आने की संभावना जताई जा रही है। अदालत का फैसला जानने के लिए लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना भी अदालत पहुंच गए हैं। भाजपा नेता ने आजम खां के खिलाफ बेटे के अलग-अलग जन्मतिथ से दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपाेर्ट बनाने के मुकदमे पंजीकृत कराए हैं। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अदालत लंच के बाद फैसला सुना सकती है।


ख़बर को शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *