वंदे भारत ट्रेन पर केरल में फिर पथराव,जानिए कहां,कब-कब हुई ऐसी घटना,सजा का प्रावधान?

वंदे भारत ट्रेन पर केरल में फिर पथराव,जानिए कहां,कब-कब हुई ऐसी घटना,सजा का प्रावधान?
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नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को अबतक कई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। अबत तक कई राज्यों में वंदे भारत को हरी झंडी दिखा दी गई है। वंदे भारत पटरियों पर दौर रहा है। हालांकि इस दौरान कई घटनाएं भी सामने आई है। कही पथराव की घटना देखी गई तो कहीं जानवरों से टकराने की खबर सामने आई। पथराव से ट्रेन को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ा।

केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना देखी गई। इससे पहले कई अन्य राज्यों में भी पथराव की घटना देखी गई। आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल,बिहार,मैसूर में कई बार पथराव की घटना घटी। हालांकि इन सबमें जानमाल को कोई क्षति नहीं पहुंची लेकिन वंदे भारत ट्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। इन ट्रेनों पर हुआ पथराव।

केरल में वंदे भारत पर हुआ पथराव- केरल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ,इसकी वजह से कोच की खिड़कियों पर लगे कांच के शीशे टूट गए।

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वंदे भारत पर हुआ पथराव- आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी वंदे भारत पर पथराव हुआ। हालांकि इसपर रेलवे ने कार्रवाई लेते हुए दो संदिग्धों को हिरासत में भी लिया था।

हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन पर पांचवी बार पथराव- पश्चिम बंगाल से हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली ट्रेन पर पथराव हुआ। पथराव के कारण कोच के शीशे भी टूट गए। 12 मार्च को पश्चिम बंगाल में इस तरह की कई घटनाएं देखी गई।

मैसूर-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ पथराव- पथराव की वजह से मैसूर-चेन्नई वंदे भारत की दो खिड़कियां टूट गई।

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विशाखापत्तनम में वंदे भारत पर पथराव- विशाखापत्तनम में भी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना देखने को मिली।

वंदे भारत ट्रेन पर पथराव के बाद FIR
SWR के अनुसार साल के शुरुआती दो महीनों जनवरी और फरवरी में बेंगलुरु डिवीजन में पथराव के 21 और 13 मामले देखने को मिले। हालांकि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। RPF ने कई शिकायत भी दर्ज किए हैं। मामले में अबतक 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

क्या है सजा का प्रावधान?
वंदे भारत ट्रेनों पर हो रहे पथराव को रोकने के लिए सजा का प्रावधान भी किया है। ट्रेनों पर पथराव करने की घटना को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है।


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