स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
ख़बर को शेयर करे

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अभिषेक पर रोक लगा दी है। दरअसल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ को सूचित किया कि पुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने एक हलफनामा दायर किया है कि ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया गया है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने उक्‍त आदेश पार‍ित किया।

सर्वोच्‍च अदालत की पीठ एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मृतक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने का झूठा दावा किया था। यह मामला 2020 से शीर्ष अदालत में लंबित है। सर्वोच्‍च अदालत ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थना खंड के संदर्भ में इस आवेदन की अनुमति है।


ख़बर को शेयर करे
इसे भी पढ़े   चुनाव के दौरान फ्रीबीज यानि 'मुफ्त गिफ्ट' वितरण को SC ने माना 'गंभीर मुद्दा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *